Bihar Health Program: गंभीर बीमारियों के इलाज में सरकार आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से भी सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष, कैंसर सहित चौबीस गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए 200 से 240 हजार रुपये देता है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड नहीं हैं, उनके लिए यह योजना एक वरदान साबित हो रही है।
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प्रकाश संवाददाता, अरवल। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज में सरकार आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से भी सहयोग कर रही है।
मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष ने कैंसर सहित चौबीस गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों का इलाज करने के लिए 20 हजार से डेढ़ लाख तक की राशि प्रदान की है। डॉ. राय कमलेश्वर नाथ सहाय, सिविल सर्जन, ने बताया कि इसके लिए आवेदन जिले के निदेशक प्रमुख या स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख के यहां किया जा सकता है।
उनका कहना था कि सभी शर्तें पूरी करने वाले मरीजों को प्रदेश सरकारी और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम से मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज के लिए आवश्यक धन मिलेगा। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड नहीं हैं, उनके लिए यह योजना एक वरदान साबित हो रही है।
इन्हें मिलता है इस योजना का लाभ
इस वर्ष पांच मरीजों ने इस योजना का लाभ उठाया है। योजना एक लाख से कम सालाना आय वाले लोगों को लाभ मिलता है। इसमें चौबीस असाध्य बीमारियों का इलाज करने के लिए धनराशि दी जाती है।
योजना में हृदय रोग, कैंसर, कूल्हा, घुटना, नस रोग, एसिड अटैक से जख्मी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, एड्स, हेपेटाइटिस, कोकिलेर इम्प्लांट, ट्रांसजेंडर सर्जरी, नेत्र आदि बीमारियों का इलाज शामिल है।
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष कमेटी की सिफारिश पर सूचीबद्ध 14 बीमारियों के अलावा, सरकार द्वारा अन्य बीमारियों के इलाज के लिए एक लाख रुपये की सहायता देने का प्रविधान भी है।
रोगियों को राज्य के मान्यता प्राप्त अस्पतालों के अलावा दूसरे राज्यों में स्थित CGHS सर्टिफाइड अस्पतालों में इसका लाभ मिल सकता है।
2.5 लाख से कम आय वाले मरीजों को लाभ मिलता है
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष कमेटी की सलाह पर सालाना 2.5 लाख से कम आय वाले रोगी को मदद मिलती है। रोगी को दूसरे राज्य में रेफर करने पर भी सहायता दी जाती है।
कैसे करें आवेदन
सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. रमण आर्यभट्ट ने बताया कि आवेदन करने के लिए मरीज के स्वजन को सक्षम प्राधिकार से प्राप्त आवास प्रमाण पत्र, डीएम, एसडीओ या अंचलाधिकारी से प्राप्त आय प्रमाणपत्र, राज्य सरकार के अस्पताल या सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त अस्पताल के इलाज का पुरजा और मूल अनुमानित राशि के कागजात जमा करना होगा। योजना प्राधिकार कमिटी फिर आवेदक को बुलाता है। जांच पड़ताल के बाद धन मंजूर होता है।
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